सक्ति-नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर भगाकर पंजाब ले जाकर शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है,घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चौंकी अडभार क्षेत्रांतर्गत प्रार्थी दिनांक 26.11.2022 को चौकी अडभार उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की को दिनांक 24.11.2022 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलकार अपहरण कर ले गया है की रिपोर्ट पर चौकी अडभार थाना मालखरौदा में अपराध कमांक 338/2022 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना अपहृता का लुधियाना (पंजाब) में होने की सूचना मिलने पर घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक एम आर अहिर (भा.पु.से.), अति पुलिस अधीक्षक गायत्री सिंह, थाना प्रभारी प्रवीण राजपूत को अवगत कराया गया जो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा त्वरीत कार्यवाही कर अपहृता एवं आरोपी की पतासाजी कर आरोपी को गिरफतार करने के निर्देश देने पर उनके मार्गदर्शन में चीकी अडभार से टीम बनाकर लुधियाना (पंजाब) भेजा गया था। जहां आरोपी विजय कुमार राजपूत पिता देवन राजपूत उम्र 24 वर्ष सा बनबनकी थाना बनमनकी जिला पुर्निया बिहार हाल. मु. ललतोकला थाना लुधियाना पंजाब हाल मु. सतजोत नगर चौकी बसंत एवेन्यू थाना सदर जिला लुधियाना (पंजाब) के द्वारा अपहृता को दुर्गा मंदिर दिल्ली में शादी कर सतजोत नगर चौकी बसंत एवेन्यू सदर जिला लुधियाना पंजाब में किराये के मकान में पत्नी बनाकर रखा था। वहां पर वह नाबालिक अपहृता के साथ कई बार शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्कार किया है। आरोपी विजय कुमार राजपूत के कब्जे से अपहृता को दस्तयाब किया गया एवं आरोपी के विरूद्ध धारा 360, 376 भादवि 04 06 पास्को एक्ट जोड़ी गई। मामले के आरोपी के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना पर्याप्त सबुत पाये जाने से विधिवत गिरफतार ज्यूडिशियल रिमाण्ड भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक योगेश पटेल, सउनि श्याम लाल पैकरा, प्रधान आर पुष्पेंद्र कंवर, आर अशोक साहू, उमेश साहू, जोगेश राठौर, राम कुमार यादव, रूपेश कंवर, उमेश सिदार, महेश मधुकर, म.आर दुलेश्वरी कवर एवं सायबर सेल के आर खगेश्वर राठौर का सराहनीय योगदान रहा
शक्ति शहर में हत्या की नियत से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए किया तत्काल गिरफ्तार
सक्ति- हत्या करने के नियत से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार,11 दिसम्बर को प्रार्थी गुरुदेव कुमार यादव थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की 10 दिसम्बर की रात्रि करीब 8:00 बजे से रात्रि करीब 11:25 बजे के बीच कोई अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी के भतीजे कुलदीप यादव का हत्या करने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर चोट पहुंचाया है,की रिपोर्ट पर थाना शक्ति में अपराध क्रमांक 427/ 22 धारा 307 भादवी कायम कर विवेचना में लिया गया, पुलिस अधीक्षक शक्ति एमआर आहिरे द्वारा अज्ञात आरोपी की तत्काल पतासाजी कर गिरफ्तार करने निर्देश प्राप्त होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गायत्री सिंह के नेतृत्व में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पुलिस शक्ति मोहम्मद तसलीम आरिफ के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शक्ति को टीम गठित कर आरोपी तथा तलाश कर तत्काल गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित करने पर आरोपी पतासाजी हेतु मुखबिर तैनात किया गया,विवेचना के दौरान संदेही सीमांत यादव उर्फ काजू पिता स्वर्गीय रंजीत यादव उम्र 25 साल निवासी वार्ड 14 शक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 10:12 2022 के रात्रि में कुलदीप यादव द्वारा मां से पैसे मांगने की बात पर तथा पूर्व में भी इनके बीच विवाद होते आ रहा था की बात को लेकर सीमांत यादव द्वारा हत्या करने की नियत से कुलदीप यादव के सिर में ईट से मारकर तथा अपने जेब में रखें ब्लेड से उसके गुप्तांग को काट कर फेंक दिया आरोपी सीमांत यादव के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी को आज दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया,संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक कमल किशोर महतो उप निरी बीरबल राजवाड़े प्रधान आरक्षक यशवंत राठौर आरक्षक संतोष गवेल ,आरक्षक अनिल श्रीवास का विशेष योगदान रहा|