प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: 31 जुलाई अंतिम तिथि, जानें प्रीमियम और प्रक्रिया

गरियाबंद। खरीफ मौसम 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के पास 31 जुलाई तक फसल बीमा कराने का अवसर है। जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए।

इस वर्ष जिले में धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, कोदो, कुटकी और रागी सहित कुल 10 फसलों को योजना के तहत अधिसूचित किया गया है। योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक, बटाईदार और वन पट्टाधारी किसान उठा सकते हैं। जिले के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस को बीमा कंपनी के रूप में नियुक्त किया गया है।

प्रीमियम की दरें

कृषि विभाग के अनुसार अनाज, दलहन और तिलहन फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का 2 प्रतिशत, जबकि लघुधान्य फसलों के लिए 1 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। प्रमुख फसलों के लिए निर्धारित प्रीमियम इस प्रकार है—

  • धान (सिंचित): 66,000 बीमित राशि पर 1,320
  • धान (असिंचित): 49,500 पर 990
  • मक्का: 50,600 पर 1,012
  • अरहर: 46,200 पर 1,012
  • उड़द एवं मूंग: 27,500 पर 550
  • मूंगफली: 51,700 पर 1,034
  • कोदो: 19,800 पर 198
  • कुटकी: 20,900 पर 209
  • रागी: 18,700 पर 187

आवेदन प्रक्रिया

अऋणी किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 तथा फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी सीएससी सेंटर, संबंधित बैंक या लोक सेवा केंद्र में आवेदन कर सकते हैं।

यदि फसल को प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से नुकसान होता है, तो किसानों को 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल या टोल-फ्री हेल्पलाइन 14447 पर इसकी सूचना देनी होगी।

समय रहते बीमा कराने की अपील

अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष अल-नीनो के प्रभाव के कारण मानसून देर से आने और वर्षा में अनियमितता की संभावना जताई गई है। ऐसे में किसानों को संभावित जोखिम से बचाने के लिए 31 जुलाई की अंतिम तिथि से पहले फसल बीमा कराने की अपील की गई है।

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