मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार के संचालन को लेकर सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने ऐसा विधेयक पेश किया है, जिसके लागू होने के बाद होटल, बार और रेस्तरां ऑर्केस्ट्रा या लाइव म्यूजिक के लाइसेंस की आड़ में डांस बार नहीं चला सकेंगे।
सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नए प्रावधान के तहत ऑर्केस्ट्रा और लाइव म्यूजिक कार्यक्रमों की अनुमति अब सामान्य पुलिस कानून के तहत नहीं, बल्कि 2016 के डांस बार कानून के नियमों के अनुसार दी जाएगी।
लाइसेंस के दुरुपयोग पर लगेगी रोक
सरकार का कहना है कि कुछ होटल और रेस्तरां ऑर्केस्ट्रा या लाइव म्यूजिक के नाम पर लाइसेंस हासिल कर लेते हैं और बाद में उसका इस्तेमाल डांस बार चलाने के लिए करते हैं। नए विधेयक का उद्देश्य इसी कानूनी खामी को खत्म करना है।
मौजूदा व्यवस्था में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 33 के तहत पुलिस आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट सार्वजनिक कार्यक्रमों, संगीत और नृत्य से जुड़े लाइसेंस जारी कर सकते हैं। सरकार अब इसमें बदलाव करने जा रही है।
डांस बार कानून के तहत मिलेगी अनुमति
नए नियम लागू होने के बाद केवल ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस लेकर डांस बार संचालन की अनुमति नहीं होगी। किसी भी तरह के डांस परफॉर्मेंस के लिए 2016 के डांस बार कानून के तहत निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले भी कहा था कि कुछ लोग मौजूदा व्यवस्था की कमियों का फायदा उठाकर डांस बार चला रहे हैं। सरकार अब ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कानूनी रास्ता बंद करेगी।
सरकार के इस कदम को अवैध डांस बार संचालन पर नियंत्रण और मौजूदा नियमों को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।