रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुराने बिजली बिलों में बड़ी छूट देने की योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत, राज्य के घरेलू, कृषि और बीपीएल उपभोक्ता अब अपने लंबित बिजली बिलों में 75% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उपभोक्ता 30 जून 2026 तक मोर बिजली एप पर पंजीयन कराएं।
योजना की खास बातें
- रायपुर जिले में अब तक 30,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है। प्रारंभिक गणना के अनुसार, इन्हें कुल मिलाकर लगभग 40 लाख रुपये की छूट मिलने की संभावना है।
- पंजीयन की अंतिम तिथि 30 जून 2026 है। इसके बाद ही छूट की अंतिम गणना और वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी।
- अधिकारियों का दावा है कि योजना की लोकप्रियता के कारण आने वाले समय में पंजीयन संख्या दोगुनी होने की संभावना है। इससे राज्य सरकार को भी पुराने लंबित बिलों के भुगतान से करोड़ों की आय प्राप्त होगी।
पंजीयन कैसे करें
- मोबाइल में मोर बिजली एप डाउनलोड करें।
- एप में उपलब्ध योजना का विज्ञापन स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद फॉर्म खुलेगा।
- फॉर्म में बिजली बिल उपभोक्ता क्रमांक, नाम, बिजली बिल जानकारी और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- सबमिट करने के बाद आपका पंजीयन पूरा हो जाएगा।
पंजीयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, विभाग कैटेगरी के अनुसार छूट तय करेगा। योजना का मकसद राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को राहत देना और पुराने बकाया बिल वसूल करना है।
अधिक जानकारी: मोर बिजली एप और छत्तीसगढ़ बिजली विभाग की वेबसाइट पर योजना से संबंधित सभी विवरण उपलब्ध हैं।