नगरीय निकाय के कर्मचारियों की मनमानी पर लगाम कसने कलेक्टर ने उठाया कड़ा कदम, एसडीएम को दिए कार्रवाई के निर्देश

लोक सेवा गारंटी सेवाओं के आवेदनों पर चॉईस सेंटर्स ,तहसील,एस डी एम व नगरीय निकायों के कर्मचारियों की मनमानी पर लगाम लगाने कलेक्टर ने दिए एसडीएम को कार्यवाही के निर्देश

 दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने, पूर्ण और वैध आवेदनों को निरस्त करने की शिकायत पर कलेक्टर गंभीर

सक्ती-जांजगीर चाम्पा कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने जिले के कतिपय चाइस सेंटरों की एस डी एम, नगरीय निकायों के कर्मचारियों की मनमानी कार्यप्रणाली की शिकायतों व पूर्ण वैध आवेदनों को वापस अथवा निरस्त करने को  गंभीरता से लेते हुए सभी एसडीएम को ऐसे चाइस सेंटर व विभागीय कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं

कलेक्टर ने आज 22 मार्च को समय- सीमा की बैठक में जाति निवास, आय गुमास्ता, भवन अनुज्ञा आदि प्रमाण पत्रों के आवेदनों पर कार्रवाई की समीक्षा के दौरान  उक्ताशय के निर्देश दिए,कलेक्टर ने चाइस सेंटरों में जाति,आय निवास,गुमास्ता,भवन अनुज्ञा,विवाह प्रमाण पत्रों सहित अन्य लोक सेवा गारंटी सेवाओं के आवेदनों का सम्पूर्ण दस्तावेज सहित लोक सेवा केंद्र से आवेदन करने हेतु निर्देशित किया है

इसके साथ ही पूर्ण व वैध होने के बावजूद निरस्त, वापस करने एवं समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने वाले तहसील, एसडीएम एवं नगरीय निकाय कार्यालयों के कर्मचारियों
और लगातार आधे- अधूरे अथवा दस्तावेजों के साथ छेड़खानी कर आवेदन करने वाले चॉईस, लोक सेवा केंद्र ऑपरेटर पर एसडीएम, नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों व ई जिला प्रबंधक ई गवर्नेंस जांजगीर को कार्यवाही करने को निर्देशित किया है। ताकि  हितग्राहियों को प्रमाण पत्र बनवाने में किसी भी प्रकार की  परेशानी न हो और समय सीमा में पात्र हितग्राही का समय पर प्रमाण पत्र बन सके। ज्ञातव्य है कि पूर्व में 30 से ज़्यादा गलती करने वाले नागरिक आई डी को जिला एवं राज्य स्तर से बंद करने की कार्रवाई की जा चुकी है

कलेक्टर ने जाति प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज़ संलग्न करने, चेक लिस्ट की जानकारी आवेदकों को अनिवार्य रूप से देने कहा। इनमें आवेदन प्रारूप फार्म, सामाजिक प्रस्थिति प्रमाण पत्र/स्व घोषणा प्रमाण पत्र फोटो अनिवार्य, पंचनामा, वंशवृक्ष, जाति मिलान हेतु सन 1950 के पूर्व का दस्तावेज (मिसल अथवा दाखिल खारीज पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं दाखिला प्रमाण पत्र) अथवा ग्रामसभा/परिषद् प्रस्ताव, पटवारी प्रतिवेदन, वंशावली लिंक मिलान हेतु वंशवृक्ष में अंकित सभी पीढ़ी का दस्तावेज अनिवार्य है जैसे किसान किताब, दाखिला, बी-1, परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पर्ची का कॉपी, अधिकार अभिलेख आदि। आय, जाति, निवास, सरपंच एवं पटवारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र 5थी, 8वी, 10वीं, 12वी, आदि शामिल हैं

दूसरे राज्यों, जिलों में रहने वाले हितग्राही वहीं से आयुष्मान कार्ड बनवाएं-

आज 22 आर्च को समय सीमा की बैठक में कलेक्टर द्वारा जिले के  सभी राशन कार्ड धारक परिवार के सदस्यों ,जिनका जिले से पलायन होने अथवा किसी कारण से आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, ऐसे हितग्राहियों का, जहां भी जिस जिले में भी रह रहे हों, वहीं से चॉईस सेंटर अथवा जिला अस्पताल से आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु स्वास्थ्य विभाग,खाद्य शाखा और जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया।  ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सके

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