आकाश विजयवर्गीय मानहानि केस में अभिषेक बनर्जी को राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक

भोपाल। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को मानहानि मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भाजपा नेता आकाश विजयवर्गीय की ओर से दायर मानहानि केस में भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर रोक लगा दी है।

मामला साल 2021 का है, जब आकाश विजयवर्गीय ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। आरोप था कि कोलकाता में एक चुनावी सभा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

इस मामले में भोपाल की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने अभिषेक बनर्जी की खारिज हो चुकी याचिका को दोबारा बहाल करने की अनुमति दे दी। साथ ही कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक को फिर से प्रभावी कर दिया।

इससे पहले सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी के वकील की लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद वारंट पर लगी रोक हट गई थी।

अब हाईकोर्ट के नए आदेश के बाद अभिषेक बनर्जी को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। मामले की आगे की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी रहेगी।

शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *