सक्ति-सक्ति जिले के थाना हसौद में अपराध क० 144 / 2023 जिला सक्ती (छ0ग0) धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत 93 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एम० आर० आहिरे (भा.पु.से, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति गायत्री सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चन्द्रपुर (डभरा) सुभाष दास के द्वारा जिले में अवैध रूप से शराब बिकी एवं तस्करों की रोकथाम के लिये कड़ी निर्देश दिये जाने के तारतम्य में दिनांक 21.09.2023 को जरिये मुखबीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिकी हेतु अपने कब्जे में रखकर ग्राहक तलाश रहा है कि सूचना पर टीम गठित कर रेड कार्यवाही कर आरोपी विजय कुमार बंजारे पिता दूजेराम बंजारे उम्र 40 साल साकिन नरियरा थाना हसौद जिला सक्ती (छ.ग.) के कब्जे से 93 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 9300 /रु जप्त कर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया जाकर आज दिनांक 21.09.2023 आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उक्त मामले की कार्यवाही में निरीक्षक कृष्णचंद मोहले, सउनि जे०के० वर्मा, प्रधान आर० ओमप्रकाश अजगल्ले, परमानंद घृतलहरे, अनूप खलखो, अश्वनी सिदार, आर0 जयप्रकाश गबेल, कमलेश धारिया, दिगम्बर साहू, सुरेश कुमार बंजारे, जयपाल कंवर, बृजमोहन नेताम, मनोज कोशले म०आर० सीमा सिदार का विशेष योगदान रहा है
जैजैपुर थाने में अवैध शराब जब्ती की कार्यवाही
सकती-जिले के थाना – जैजैपुर के अंतर्गत जिला सक्ती (छ0ग0) धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत बजाज सीटी 110 एक्स मोटर सायकल में 11 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ परिवहन करते एक आरोपी गिरफ्तार परिवहन करने में प्रयुक्त मोटर सायकल बरामद हुई है,मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अवैध शराब, जुआ एवं गाजा बिकी एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु लगातार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा था जिसके परिपालन में दिनांक 23.09.2023 को अवैध शराब रेड कार्यवाही पर हमराह स्टाफ के रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि बंसुला चोरभटठी की ओर से एक व्यक्ति मोटर सायकल बजाज सीटी 110 एक्स क्रमांक सीजी 11 बीडी 3879 में सामने बोरी में अवैध शराब लेकर कांजीगढ़ की ओर जा रहा है सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एम.आर. आहिरे (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गायत्री सिंह (रापुसे) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती मोहम्मद तस्लीम आरिफ को सूचना के बारे में अवगत कराकर कुल दिशा निर्देशन प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के समक्ष मुखबीर पंचनामा तैयार कर गवाहों को धारा 160 जाफौ का नोटिस तामिल कराकर हमराह स्टाफ एवं गवाहो को लेकर घेराबंदी किया। मुखबीर के बताये हुलिये के मोटर सायकल चोरभटठी की ओर से आ रहा था जिसे रोककर पूछताछ करने पर अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब कब्जे में रखकर परिवहन करना स्वीकार किया जो आरोपी विनोद लहरे पिता शत्रुघन लहरे उम्र 32 साल साकिन कांगढ़ को शराब रखने के संबंध में धारा 91 जाफौ का नोटिस दिया जो उक्त शराब के संबंध में किसी प्रकार का कोई कागजात नही होना बताया जो आरोपी विनोद लहरे के पेश करने पर मुताबिक जप्ती पत्रक के 01. एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अन्दर रखा एक सफेद रंग का 15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकेन में भरी 50 नग पन्नी में भरी हाथ भटठी से निर्मित कच्ची महुआ शराब करीबन 11 लीटर कीमती 1100/ रू. 02.मोटर सायकल बजाज सीटी 110 एक्स क्रमांक सीजी 11 बीडी 3879 कीमती 50000/रू को वजह सबूत में जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी विनोद लहरे का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 23.09.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना जैजैपुर पुलिस का विशेष योगदान रहा है