48 घंटे के लिए शराब दुकानों को बंद करने का आदेश

तेलंगाना। तेलंगाना में पुलिस ने 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। मंगलवार शाम को चुनाव प्रचार थमने के तुरंत बाद पूरे राज्य में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। अधिकारियों ने शराब की दुकानों को 48 घंटे के लिए बंद करने का भी आदेश दिया। गुरुवार शाम को मतदान समाप्त होने के बाद ही दुकानें दोबारा खुलेंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियां मुफ्त, शराब और नकदी के वितरण को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रख रही हैं।

9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों ने 730 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, शराब, सोना, ड्रग्स और मुफ्त चीजें जब्त की हैं। चुनाव आयोग ने बाहरी लोगों को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने का भी आदेश दिया है। सीईओ ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी कि प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। प्रिंट मीडिया में केवल स्वीकृत विज्ञापनों के प्रकाशन की अनुमति होगी।

स्टार प्रचारकों और अन्य राजनीतिक नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को संबोधित करने और चुनावी मामलों पर साक्षात्कार देने से परहेज करने का निर्देश दिया गया है। सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों में 3.26 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र हैं। अधिकारियों ने कुल 35,655 मतदान केंद्र बनाए हैं।

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