मीटिंग के दौरान प्रिंसिपल से बदतमीजी, शिकायत पर महिला सहायक शिक्षक एलबी को किया निलंबित

जशपुरनगर. स्कुल में मीटिंग के दौरान संस्था के प्राचार्य के साथ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने, गाली-गलौज करने तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दिये जाने का प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के फलस्वरूप शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर श्रीमती उमा नंदे, शिक्षक (एल. बी.) को निलंबित कर दिया है

संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि कार्यालय प्राचार्य शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर के पत्र क्रमांक /05 / स्था0/2023, दिनांक 17.04.2023 के आधार पर श्रीमती उमा नंदे, शिक्षक (एल. बी.) शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर को दिनोंक 13.04.2023 को छात्रों के शिकायत के संबंध में संस्था के शिक्षक कक्ष में ली जा रही मीटिंग के दौरान संस्था के प्राचार्य के साथ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने, गाली-गलौज करने तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दिये जाने का प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) (एक) (दो) (तीन) तथा नियम 3 क (क) एवं (ग) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जशपुर जिला जशपुर नियत किया जाता है। निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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