नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने दिया 15 सितंबर को अहम फैसला

फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश यशवंत सारथी का फैसला

शक्ति-फास्ट ट्रैक कोर्ट शक्ति के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने 14 वर्ष 4 माह की नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में 24 वर्षीय अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है

विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत फास्ट ट्रेक पोक्सो कोर्ट शक्ति ने बताया कि यह घटना मालखरौदा थाना क्षेत्र की है। अभियुक्त हासीब खान दिनांक 26 जून 2021 को रात्रि करीब 1:00 बजे नाबालिग बालिका को उसके घर से बहला फुसलाकर भगा कर अपने मौसी की बेटा अभियुक्त सलमान खान के साथ मोटरसाइकिल में बैठा कर रायपुर ले गया तथा अभियुक्त सलमान अकेले मोटरसाइकिल लेकर वापस अपने घर आ गया और अभियुक्त हासीब खान नाबालिग बालिका को अपने साथ बस मे बैठा कर रायपुर से धरसीवा ले गया तथा धरसीवा में एक किराए की मकान में रखकर नाबालिग बालिका को मंगलसूत्र एवं बिछिया पहना कर अब हम पति पत्नी हो गए कहकर नाबालिग बालिका के साथ डेढ़ माह तक जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया

नाबालिग बालिका के गुम होने पर पिता द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना मालखरौदा में दर्ज कराया गया था। पुलिस द्वारा अज्ञात अभियुक्त द्वारा बहला-फुसलाकर नाबालिक लड़की को भगाकर ले जाने के संबंध में अपराध क्रमांक 196 / 21 धारा 363, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त हासीब खान से नाबालिग बालिका को बरामद किया गया तथा अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा 363 ,366, 376 , 34 भारतीय दंड संहिता एवं 4, 6 पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्तगण के खिलाफ अभियोग पत्र विशेष न्यायालय फास्ट ट्रेक कोर्ट शक्ति में प्रस्तुत किया गया था

न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को अपने पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया l अभियोजन द्वारा अभियुक्त गण के खिलाफ आरोपित अपराध प्रमाणित कर दिए जाने से विशेष न्यायाधीश पॉक्सो यशवंत कुमार सारथी द्वारा अभियुक्त गण को दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त हासीब खान पिता हबीब खान उम्र 24 वर्ष निवासी सेंदूरस थाना मालखरौदा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 10000 की अर्थदंड एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अपराध के लिए 1 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 1000/- अर्थदंड तथा धारा 366 के लिए 1 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदंड की सजा अभियुक्त को दिया गया है l सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी I अभियुक्त सलमान खान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसके द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गई अवधि अर्थात 380 दिन के सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदंड से अभियुक्त सलमान खान पिता ताहर खान उम्र 24 वर्ष निवासी जैजैपुर थाना जैजैपुर जिला जांजगीर चांपा को दंडित किया गया है, अभियोजन की ओर से पैरवी शासकीय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिवक्ता राकेश महंत ने किया

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