सक्ती-पुलिस थाना मालखरौदा जिला सक्ती के अंतर्गतगौ मांस बेचने वालो दो आरोपीयो को गिरफ्तार किया गया है,उपरोक्त कार्यवाही थाना मालखरौदा पुलिस ने की है,थाना मालखरौदा में अपराध क्रमांक. 324/2022 धारा 429, 34 भादवि छ.ग.कृषक पशु संरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 04, 10 पंजीबध्द हुआ है,मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मोहन लाल कि रिपोर्ट पर ग्राम परसा का चंद्र कुमार एवं उसका लडका जीवन लाल के द्वारा आवारा घुमते गाय बैलों को मारकर खाने एवं बिकी करने की रिपोर्ट पर थाना मालखरौदा में अपराध क्रमांक क्रमांक 324/2022 धारा 429, 34 भादवि छ.ग. कृषक पशु संरक्षण अधि 2004 की धारा 04 एवं 10 कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक एम. आर. आहिरे (भा.पु. से.), अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती गायत्री सिंह (रा.पु.से.) के निर्देशन पर एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती मो. तसलीम आरिफ के मार्गदर्शन में तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देश प्राप्त होने पर आरोपीगण 01 चंद्र कुमार लहरे पिता भुण्डूल लहरे उम्र 45 वर्ष, 02. जीवन लाल लहरे पिता चंद्र कुमार लहरे उम्र 20 साल दोनों साकिनान ग्राम परसा थाना मालखरौदा जिला सक्ती छ.ग. को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए एक लोहे का टागी/ खुरपा एवं गाय का कटा हुआ मास करीबन 02 किलो को जप्त किया गया है
आरोपियों को आज दिनांक 16.11.2022 विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना मालखरौदा के निरी. प्रवीण राजपूत, सउनि जे.के.वर्मा, आरक्षक संदीप नाग, नरेश चंद्रा, सूरज सिदार, राजेंद्र कुर्रे, दिनेश सिदार एवं थाना स्टॉफ की सराहनीय योगदान रहा