संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर एवं जिला जांजगीर आबकारी की संयुक्त कार्यवाही

सक्ती– आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए. पी.त्रिपाठी के द्वारा दी गई निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर जांजगीर जितेन्द्र कुमार शुक्ला के निर्देशानुसार तथा उपायुक्त आबकारी आशीष श्रीवास्तव व सहायक आयुक्त आबकारी विकास कुमार गोस्वामी के विशेष मार्गदर्शन में विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब के विरुद्ध बहुत बडी कार्यवाही से शराब माफ़ियाओ मे दहशत का माहौल देखा गया वही दिनाँक 13/08/2021 को सर्वप्रथम वृत्त जैजैपुर के ग्राम चोरभट्ठी थाना जैजैपर से आरोपी कृष्णों चंद्रा के कब्जे से 09 ली महुवा शराब जब्त कर आबकारी एक्ट की धारा 34(2),59(क) का प्रकरण कायम किया गया तत्पश्चात वृत्त जैजैपुर के ग्राम चोरभट्ठी थाना जैजैपुर से आरोपी दिनेश चंद्रा के संज्ञान आधिपत्य से 46 लीटर महुआ शराब एवं मोटर सायकल जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2),59(क) का प्रकरण कायम किया गया।वृत्त सक्ती क्षेत्र अंतर्गत चल रहे कच्ची महुआ शराब के अवैध कारोबार पर मुखबिर जरिए सूचना प्राप्त कर ग्राम चारपारा थाना मालखरौदा से आरोपी कमल कांत भारती के संज्ञान आधिपत्य से 07 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2),59(क) का प्रकरण कायम किया गया। इसके साथ ही साथ वृत्त सक्ती के ग्राम बड़े रबेली थाना मालखरौदा से आरोपी सहदेव टंडन के संज्ञान आधिपत्य से 06 लीटर महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2),59(क) का प्रकरण कायम किया गया। अगले चरण पर वृत्त सक्ती के ग्राम बड़े रबेली थाना मालखरौदा से आरोपिया गीता देवी सतरंज के कब्जे से 11 ली महुवा शराब जप्त कर 34(2) का प्रकरण कायम किया । छापेमारी कार्यवाही के दौरान अंतिम चरण पर वृत्त सक्ती के ग्राम चारपार थाना मालखरौदा से लावारिश 55 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब एवम 1000कि ग्रा महुवा लहान जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का प्रकरण कायम किया गया। उक्त कार्यवाही ADEO श्री अनिल श्रीवास्तव के नेतृत्व में आबकारी उपनिरीक्षक दिलीप प्रजापति, छबि लाल पटेल , कुमार अभिषेक एवं शिल्पा दुबे के द्वारा किया गया। जिला एवं उड़नदस्ता बिलासपुर के आरक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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