गृह निर्माण मंडल आयुक्त सत्यनारायण राठौर एवं सक्ती कलेक्टर ने निर्माणाधीन भवन का किया निरीक्षण, शक्ति के सरकारी अस्पताल का किया कलेक्टर ने निरीक्षण, बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को किया गया प्रतिबंधित, कार्मिक संपदा पोर्टल प्रविष्टि अपलोड करने दिए गए निर्देश

सक्ती-छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल आयुक्त सत्यनारायण राठौर एवं कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने निर्माणधीन तहसील कार्यालय बाराद्वार एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर कसेर पारा सक्ती का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने निर्माणधीन तहसील परिसर में भवन का निरीक्षण कर कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने तहसीलदार कक्ष, आयुक्त कक्ष, बैठक कक्ष, पार्किंग व्यवस्था, बिजली-पानी, अग्नि सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक प्रबंधों की जानकारी लेकर बचे हुए कार्यों को तेजी से पूरी करने के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों व ठेकेदारों को निर्देश दिए। संबंधित ठेकेदार ने बताया कि तहसील भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है। बचे हुए कार्यों को जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। कलेक्टर ने अधिक संख्या में तकनीकी टीम और मजदूर लगाकर निर्माण कार्यों को जल्दी पूरा करने के लिए कहा। इस दौरान बाराद्वार तहसीलदार, अधिकारी-कर्मचारी गण मौजूद रहे।

कलेक्टर नूपुर ने सक्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का किया औचक निरीक्षण,एनआरसी में न हो कोई बेड खाली- कलेक्टर पन्ना

सक्ती-जिले की कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने 21 फरवरी को सक्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण किया,कलेक्टर पन्ना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर आमजनों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने गंभीर और आकस्मिक चिकित्सा के लिए दिये जा रहे उपचार सेवाओं के अलावा पोषण पुनर्वास केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सक्ती कलेक्टर ने स्वास्थ्य केन्द्र में ईलाज के लिए भर्ती मरीजों से भी बातचीत की, उनका हालचाल जाना और उन्हें दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पूछा। कलेक्टर ने अस्पताल में चल रही गतिविधियों का बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केन्द्र के हमर लैब निर्माण, नवीन ब्लड बैंक निर्माण, नवीन स्वीकृति प्राप्त उपकरणों की जानकारी, पुरूष वार्ड, महिला वार्ड, लेबर रूम सहित अन्य वार्डो का निरीक्षण किया,इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सूरज सिंह राठौर, डीपीएम अर्चना तिवारी के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्रीमती पन्ना ने अस्पताल परिसर में संचालित सभी कक्षों की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिये,सक्ती विकासखंड में संचालित पोषण पुर्नवास केन्द्र का भी अवलोकन किया और व्यवस्थाओं के बारे में पूछा,कलेक्टर ने पोषण पुर्नवास केन्द्र (एनआरसी) में खाली और भरे बेड की जानकारी ली तथा उनकी माताओं से आत्मीय बातचीत की। कलेक्टर श्रीमती पन्ना ने कहा कि ईलाके के गंभीर और कुपोषित बच्चों को माताओं के साथ पोषण पुर्नवास केन्द्र (एनआरसी) लाया जाये और उन्हें गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार देकर सुपोषित किया जाये। इस दौरान उन्होंने स्टोर रूम का अवलोकन किया और जीवनरक्षक दवाईयों की उपलब्धता देखी

जिले में हाईस्कूल और हायरसेण्केडरी स्कूल की वार्षिक परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कोलाहल और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित

सक्ति-जिले में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के स्कूली एवं महाविद्यालयीन वार्षिक परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए, ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा किसी भी स्त्रोत से निकाली गई इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण, जो अध्ययन एवं अन्य कार्य में विघ्न डालती है या जिससे ऐसा विघ्न पड़ना संभाव्य है, को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 एवं छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-18 के तहत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नुपूर राशि पन्ना ने आगामी आदेश पर्यन्त रात्रि 10ः00 से प्रातः 06ः00 बजे तक की अवधि के लिए अधिनियम की धारा-13 में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 क, ख एवं ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है, इस आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा-15 के तहत् दण्डनीय होगा। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के तहत् प्रदत्त शक्तियों के अधीन अधिनियम की धारा-7 के उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा प्रदान करने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा

समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया गया है कि नोटराइजड शपथ पत्र में विकल्प प्राप्त कर दिनांक 24 फरवरी 2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्मिक सम्पदा पोर्टल करें प्रविष्टी तथा अपलोड

सक्ती – छ. ग. शासन वित्त विभाग के निर्देशानुसार 01.11.2004 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू होने के फलस्वरूप 01.11.2004 से 31.03.2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों हेतु पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा नवीन अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रचार प्रसार किया गया था तथा समय सीमा की बैठक में भी निर्देश दिया गया है। इसके उपरांत भी अभी तक अपेक्षित प्रगति नहीं आ पाई है। अतः जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया गया है कि उनके कार्यालय अंतर्गत 01.11.2004 से 31.03.2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों से नोटराइजड शपथ पत्र में विकल्प प्राप्त कर दिनांक 24 फरवरी 2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्मिक सम्पदा पोर्टल मेंhttps://ekoshonline.cg.nic.in/karmiksampada-master entry-selection for nps /ops प्रविष्टी तथा अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें|

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