गरियाबंद। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब पंजीकृत श्रमिकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। ई-केवाईसी पूरी नहीं होने पर श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
जिला श्रम पदाधिकारी जयंती बंसल ने बताया कि श्रमिकों का ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद ही उन्हें मंडल की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। विभाग ने जिले के सभी पंजीकृत श्रमिकों से जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराने की अपील की है।
श्रमिक अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र या च्वाइस सेंटर में जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। विभाग द्वारा ई-केवाईसी के लिए 20 रुपये प्रति केवाईसी शुल्क निर्धारित किया गया है।
श्रम विभाग ने कहा है कि समय पर ई-केवाईसी कराने से श्रमिकों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।