वन विभाग में दो और अफसरों के वित्तीय अधिकार छीने गए

सरकार का आदेश रद्दी की टोकरी में, मनमर्जी तरीके से विभाग चला रहे अफसर

रायपुर@thethinkmedia.com

छत्तीसगढ़ वन विभाग के नित नए कारनामे सामने आ रहे हैं। वन विभाग में अफ सरों के वित्तीय अधिकार छीनने का खुला खेल चल रहा है। जिम्मेदार अफसर इस तरह बेलगाम हो गए हैं कि वह विभागीय मंत्री और शासन के निर्देशों को भी रद्दी की टोकरी में डालकर मनमर्जी तरीके से विभाग चलाना चाहते हैं। दो डीएफ ओ के बाद अब दो रेंजरों के वित्तीय अधिकार भी छीन लिए गए। जानकारी अनुसार बिलासपुर सीसीएफ राजेश कुमार चंदेले ने खुडिय़ा रेंजर लक्ष्मण पात्रे को विशेष कर्तव्य मुंगेली वन मंडल में संलग्न करते हुए वित्तीय अधिकार डिप्टी रेंजर टेकू राम कोलाम को दे दिया है। वहीं लोरमी रेंजर दीक्षा वर्मन के भी वित्तीय अधिकार छीन लिए गए हैं, दीक्षा के अधिकार भी डिप्टी रेंजर सतीश धु्रव को दिए गए गए हैं। वन विभाग के बडे अधिकारी वित्तीय नियमों को लेकर अखिर फील्ड के अधिकारियों पर बार-बार क्यों दबाव बना रहे हैं, यह जांच का विषय है। शासन द्वारा की गई पोष्टिंग को दरकिनार करते हुए विभाग के अफ सर अपने पसंदीदा अफ सरों से काम क्यों कराना चाहते हैं। इसके पीछे क्या वजह है, इसको लेकर बार-बार सवाल खड़े हो रहे हैं। फि लहाल विभाग में यह खेल खूब फ ल-फू ल रहा है।

क्या कहता है शासन का नियम
छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 12.08.2022 के बिन्दु 2.9 में साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि स्थानान्तरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण कर उस पद का प्रभार कनिष्क अधिकारी अथवा अन्य विभाग के अधिकारी को न दिया जाए। लेकिन वन विभाग के अफसर सरकारी आदेशों को रद्दी की टोकरी में डाल कर अपने पसंदीदा अफसरों को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। आखिर क्यों?

कौन हैं वह वरिष्ठ अधिकारी जिसके निर्देश पर शासन के नियमों को रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा
सीसीएफ बिलासपुर द्वारा जारी किए गए आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दूरभाष पर दिए गए निर्देशानुसार प्रशासकीय दृष्टि से मुंगेली वन मंडल के खुडिया परिक्षेत्र के वनमंडल के परिक्षेत्र अधिकारी लक्ष्मण पात्रे, वन क्षेत्रपाल को विशेष कर्तव्य मुगेंली वन मंडल संलग्न करते हुए वित्तीय नियम के नियम 73 उपनियम 74 टी.ओ. 16 के अंतर्गत पूरक नियम, वन लेखा संहिता धारा 6 के अंगर्तत आहरण एवं संवितरण का अधिकार टेकूराम कोलाम, उपवनक्षेत्रपाल, खुडिया को दिया जाता है। सवाल यह उठता है कि जब सामान्य प्रशासन द्वारा साफ तौर निर्देश जारी किए गए हैं कि स्थानान्तरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण कर उस पद का प्रभार कनिष्क अधिकारी को न दिया जाए, तो यह खेल किसके संरक्षण में चल रहा है?

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