प्रत्येक स्कूलों में होगा विधिक साक्षरता क्लब का गठन, विद्यालय के 5-5 छात्र-छात्राएं होंगे सदस्य के रूप में शामि
विधिक साक्षरता प्राधिकरण के जिला सचिव भी होंगे संबंधित विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल
नवीन शक्ति जिले के हटरी धर्मशाला में 17 जुलाई को शिक्षा जिला शक्ति के प्राचार्य एवं न्यायधीश गण की उपस्थिति में संपन्न हुआ जिला विधिक साक्षरता शिविर
डर दिखाकर अपराध को रोका नहीं जा सकता–जिला न्यायाधीश सुरेश सोनी
5 घंटे तक चले शिविर में विभिन्न पहलुओं की दी गई विस्तार पूर्वक जानकारी
सकती— जिन गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त कर हम इस मुकाम पर हम आज पहुंचे है, उन्ही को हम बच्चों को समाज को कानून का ज्ञान देने के लिए बात कर रहे हैं, उक्त विचार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा द्वारा 17 जुलाई को जन सेवा समिति हटरी धर्मशाला के सभागार में जिला शिक्षा शक्ति हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य एवं जिले के न्यायधीश गणों की उपस्थिति में आयोजित कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एव जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने कही
न्यायधीश सोनी ने कहा कि शिक्षकों का इतना कर्तव्य तो होना ही चाहिए की जैसा वे हैं, कम से कम वैसा अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं को बना सकें एक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के बारे में जितना ज्ञान शिक्षक को होता है उतना ज्ञान और किसी को नहीं होता यदि कोई छात्र गलत रास्ते पर चल रहा है तो उन्हें सही रास्ता दिखाना एक शिक्षक का कार्य है, श्री सोनी ने आगे कहा कि– सब धरती कागज करूं- लेखनी सब बन रॉय,सात समंदर मसि करूगुरु गुण लिखा न जाए
आगे जिला न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक स्कूलों में विधिक साक्षरता क्लब का गठन करना है, जिसमें वहां के शिक्षक प्रमुख होंगे एवं 5 छात्र छात्राओं को उनके साथ कानून की जानकारी के लिए जोड़ा जाएगा और वह व्हाट्सएप के माध्यम से विधिक प्राधिकरण जिला जांजगीर चांपा के सचिव से जुड़े रहेंगे, कार्यशाला को उपस्थित न्यायाधीशों ने विभिन्न विषयों पर अपने व्याख्यान दिए जिसमें प्रमुख रूप से विशेष न्यायाधीश के आर रिगरी ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, सुरेश कुमार सोनी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश व्यक्ति के सिविल अधिकार सम्पत्ति का अधिकार, बालाराम साहू प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सकती अस्पृश्यता निवारण अधिनियम एव भूमि अधिग्रहण मुआवजा एव पुनर्वास,डॉ ममता भोजवानी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम, यशवंत कुमार सारथी विशेष न्यायाधीश शक्ति ने लैंगिक अपराध, जितेंद्र कुमार ठाकुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपराधिक विधि में प्रार्थी एवं आरोपी के अधिकार, चेतना ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट सकती, कु लिनम वनसोड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जैजैपुर ने महिलाओं के विशेष संवैधानिक अधिकार किशोर न्याय अधिनियम, रवि महोबिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डभरा ने किसी व्यक्ति के गिरप्तारी के पूर्व एव पश्चात अधिकार,रजत निराला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मालखरौदा ने वरिष्ठ नागरिकों के बारे में संवैधानिक उपबंध एवं भरण पोषण, गीतेश कुमार कौशिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन एवं योजनाओं के संबंध में जानकारी दी
गजेंद्र जायसवाल जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बालकों की अनिवार्य शिक्षा एवं अन्य योजनाओं की जानकारी दी कार्यक्रम में जिला शक्ति के अधिनस्थ हायर सेकेंडरी यों की लगभग 80 प्राचार्य ने भाग लिया कार्यक्रम के पूर्व न्यायधीश गणों का जिला शिक्षा अधिकारी बीएल खरे, राकेश अग्रवाल सांख्यिकी अधिकारी, पी बेल प्राचार्य आत्मानंद स्कूल कसेरपारा, सरोजिनी लकड़ा प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शक्ति,बी चक्रवर्ती, मनमेष लकड़ा, प्यारे साहू,भूपेंद्र कुमार चंद्रा, किरण श्रीवास, विजय कुमार यादव, लेखराम पटेल, सुरेश जायसवाल,पिंटू ठाकुर, गिरधर जायसवाल अधिवक्ता ने अतिथियों का फूल माला एवं गुलदस्ते से स्वागत किया इस अवसर पर न्यायिक कर्मचारी पीडी महंत, अमरेश चंद्र श्रीवास्तव, चिंतामणि पटेल, रजनी निराला, संत कुमार सोनवानी, जय नारायण देवांगन, उमेश यादव, गणपत यादव, दिनेश सिंह, देवेंद्र वर्मा,विकास कुंभकार की उपस्थिति रही कार्यशाला सुबह 11:00 बजे प्रारंभ होकर 4:00 बजे खत्म हुई इस अवसर कई प्राचार्य ने अपने विचार रखे तथा विधिक जागरूकता क्लब के गठन की सराहना करते हुए आज के समय में आवश्यक बताया कार्यक्रम में संचालन गीतेश कुमार कौशिक सचिव विधिक प्राधिकरण एवं आभार प्रदर्शन जिला शिक्षा अधिकारी बीएल खरे द्वारा किया गया कार्यक्रम में जन सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक खेतान द्वारा सभी अतिथियों को पेड़ भेंट कर उनका अभिनंदन किया