बुधवार को एलोपैथी के बारे में आपत्तिजनक बयान देने के केस में दिल्ली उच्च न्यायालय ने योग गुरु रामदेव के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। अदालत ने योग गुरु को 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि रामदेव को बयानों के विरुद्ध दर्ज मामले का सामना करना होगा।
दरअसल, चिकित्सकों के एसोसिएशन ने रामदेव पर कोरोना संक्रमण महामारी के बीच कथित तौर पर एलोपैथी के विरुद्ध गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। उनके विवादित बयान के विरुद्ध एसोसिएशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसमें आरोप है कि उन्होंने व्यक्तियों के सामने एलोपैथी को गलत तरीके से पेश किया।