आरोपी को दिनांक 29.11.22 को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में,आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 460/22 धारा 376 भादवि पंजीबद्ध
सक्ति– थाना चाम्पा क्षेत्रांतर्गत रहने वाली प्रार्थिया ने पुलिस थाना सक्ती में आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि वर्ष 2019 में अपने गांव के मड़ाई मेला देखने गयी थी वही ग्राम सिघंनसरा के लड़के के साथ जान पहचान हुआ और एक दूसरे मोबाईल से बात चीत करते रहे दिनांक 01/10/2022 को राम किशन अपने मोटर सायकल से प्राथिया के गांव गया वहा से प्राथिया को शादी का झांसा देकर चलो अपने घर घुमा कर ला रहा हूं कहकर अपने गांव सिघनसारा ले जाकर अपने घर मे बलात्कार किया लगातार 10/08/2022 तक शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा, प्राथिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 360/22 धारा 376 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया,प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी राम किशन राठौर पिता ताराचंद राठौर उम्र 21 साल साकिन सिघंसरा के विरुद्ध द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाए जाने से दिनांक 29/11/2022. को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है,उक्त कार्यवाही में निरीक्षक कमल किशोर महतो थाना प्रभारी, बीरबल राजवाड़े , आर. सुभाष कटकवार, जयनारायण कंवर एवं थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा|