परीक्षा को देखते प्रशासन सख्त, रात 10 बजे के बाद बजाया डीजे-घुमाल तो होगी कार्रवाई

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में आगामी परीक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखना पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। इसी कड़ी में मंगलवार को डीजे धुमाल संचालकों, पुलिस और प्रशासन तथा पर्यावरण अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में रात दस बजे के बाद डीजे घुमाल बजाने वाले संचालक एवं कार्यक्रम आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
संचालको को पर्यावरण मानकों के अनुसार ही डीजे-धुमाल बजाना होगा। वाहन के बाडी के बाहर डीजे या धुमाल का बाक्स निकला पाया गया तो मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ ही शहर में साइलेंट क्षेत्रों एवं स्कूल, अस्पताल, शासकीय कार्यालयों के आसपास में डीजे धुमाल बजाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी समारोह या कार्यक्रम में डीजे -धुमाल की बुकिंग के पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के डीजे धुमाल बजाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा कि राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण काल के दौरान लगाए गए नाइट कर्फ्यू में ढील देने के पश्चात से शहर के मैरिज पैलेसों एवं मैरिज गार्डनों में वृहत मात्रा में वैवाहिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस दौरान मुख्य मार्ग पर बारात आयोजन करने से शहर की यातायात व्यवस्था बाधित होने के साथ ही ते आवाज में डीजे- धुमाल के शोर से आम नागरिकों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही रात दस बजे के बाद डीजे धुमाल बजाते पाए जाने पर डीजे धुमाल जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
दस बजे के बाद बज रहा डीजे तो करें शिकायत
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि यातायात पुलिस रायपुर द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9479191234 पर जारी किया है। इस नंबर पर रात में यदि डीजे धुमाल से असुविधा और बारातों के सड़कों पर बेतरतीब तरीके से निकल रही हैं तो फोन कर शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वाट्सअप नंबर पर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आम लोगो की सुविधा के लिए डीजे धुमाल संचालकों को बुलाकर नियमों और शासकीय निर्देशों के अनुसार डीजे-धुमाल बजाने और बारातों को व्यवस्थित निकालने की समझाइश बैठक में दी गई है।
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