संपत्तिकर बकायादारों पर निगम की सख्ती, जोन 10 में दो व्यावसायिक परिसरों पर सीलबंदी

रायपुर |  नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा लंबे समय से संपत्तिकर की बकाया राशि जमा नहीं करने वाले बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत निगम अधिकारियों के निर्देश पर बकायादार व्यावसायिक परिसरों के खिलाफ सीलबंदी की कार्रवाई की गई।

जोन कार्यालय द्वारा संबंधित बकायादारों को डिमांड बिल और नोटिस जारी कर लंबित संपत्तिकर जमा करने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद निर्धारित समय में राशि जमा नहीं किए जाने पर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए व्यावसायिक परिसरों को तालाबंद कर सील कर दिया।

तीन प्रकरणों में 4.39 लाख रुपये की बकाया राशि

कार्रवाई के दौरान वार्ड क्रमांक 50 में संपत्तिकर के तीन बड़े बकायादारों के प्रकरण सामने आए। इन मामलों में कुल 4 लाख 39 हजार 732 रुपये की बकाया राशि चिन्हित की गई। कार्रवाई के दौरान 74 हजार 726 रुपये की राशि वसूल भी की गई।

कार्रवाई के तहत अनिता कुकरेजा पर 44 हजार 690 रुपये का संपत्तिकर बकाया पाया गया, जिसके चलते उनके व्यावसायिक परिसर को सील किया गया। वहीं सरिता बाजपेयी पर 3 लाख 20 हजार 316 रुपये की बकाया राशि होने पर परिसर में सीलबंदी की कार्रवाई की गई।

इसी तरह सरिता तिवारी के मामले में 74 हजार 726 रुपये की बकाया राशि थी, जिसे कार्रवाई के दौरान जमा कर दिया गया।

बकाया कर जल्द जमा करने की अपील

नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा संपत्तिकर की वसूली के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। निगम ने सभी बकायादारों से अपील की है कि वे अपने लंबित करों का समय पर भुगतान करें। निगम ने स्पष्ट किया है कि बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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