15 अगस्त पर रायपुर में मांस-मटन बिक्री बंद, नगर निगम ने जारी किया आदेश

रायपुर | स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम ने आदेश जारी कर 15 अगस्त 2026 (शनिवार) को निगम क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और सभी मांस-मटन बिक्री की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

नगर निगम के आदेश के अनुसार, जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए मांस-मटन दुकानों की लगातार निगरानी की जाएगी, ताकि प्रतिबंध के दौरान किसी भी प्रकार की बिक्री न हो।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मौके पर ही मांस-मटन जब्ती की कार्रवाई भी की जा सकती है।

नगर निगम प्रशासन ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी प्रतिबंध आदेश का पालन करें और प्रशासन को सहयोग दें। इससे पहले भी राष्ट्रीय और विशेष अवसरों पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए जाते रहे हैं।

नगर निगम की टीमें रहेंगी सक्रिय

स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की संबंधित टीमें अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंध का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाए।

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