रायपुर | छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को आज से महंगाई का नया झटका लगा है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई नई बिजली दरें लागू हो गई हैं, जिसके तहत अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे तक अधिक भुगतान करना होगा।
नई दरों के अनुसार घरेलू, गैर-घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं सभी श्रेणियों में टैरिफ बढ़ोतरी की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई है, जबकि गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट और कृषि पंपों के लिए लगभग 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।
नई व्यवस्था के तहत बिजली बिल के अग्रिम भुगतान पर मिलने वाली छूट 1.25 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, देरी से बिल भुगतान पर अब 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से सरचार्ज लागू होगा। अस्थायी कनेक्शनों पर भी टैरिफ 1.25 गुना से बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया है।
हालांकि, सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बकाया बिल भुगतान पर तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत और सरचार्ज में छूट की घोषणा भी की है। साथ ही, निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत तक की विशेष छूट का लाभ भी मिलेगा।