कफ सिरप से जुड़े नियमों में बदलाव, ड्रग्स रूल्स में संशोधन के बाद नई व्यवस्था लागू

नई दिल्ली। कफ सिरप को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए कफ सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगा दी है। नए नियम लागू होने के बाद अब कफ सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य होगी।

केंद्र सरकार ने 9 जून 2026 को अधिसूचना जारी कर Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2026 लागू कर दिए हैं। इसके तहत सिरप को अब उन दवाओं की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जिन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के खरीदा जा सकता था।

सरकार के इस कदम को मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतों के बाद उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है। इन घटनाओं के बाद कफ सिरप की गुणवत्ता, निर्माण प्रक्रिया और बिक्री व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, नए नियमों के तहत देशभर की फार्मेसियों को संशोधित नियमों का पालन करना होगा। अब मेडिकल स्टोर पर कफ सिरप और संबंधित औषधीय सिरप की बिक्री डॉक्टर द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही की जा सकेगी।

ड्रग्स रूल्स में हुआ बदलाव

सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 की Schedule K में बदलाव करते हुए “Syrups” शब्द को हटा दिया है। इसके बाद कफ सिरप OTC दवाओं की सूची में नहीं रहेगा और इसकी बिक्री पर कड़ा नियामकीय नियंत्रण लागू होगा।

सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी को मजबूत करना है।

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