नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) क्षेत्र में रहने वाले संपत्ति मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। NDMC ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर भुगतान पर 10 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा की है।
यह लाभ उन करदाताओं को मिलेगा, जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स 30 जून 2026 तक या उससे पहले जमा कर देंगे। परिषद का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को समय पर टैक्स भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना और राजस्व संग्रह प्रक्रिया को बेहतर बनाना है।
NDMC के अनुसार, तय समय सीमा के भीतर टैक्स जमा करने वाले संपत्ति मालिकों को सीधा 10 प्रतिशत रिबेट का फायदा मिलेगा। इससे करदाताओं को बचत के साथ-साथ अपने टैक्स दायित्व को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।
ऑनलाइन भी कर सकेंगे भुगतान
NDMC ने संपत्ति कर भुगतान के लिए ऑनलाइन सुविधा समेत कई माध्यम उपलब्ध कराए हैं। अब लोगों को टैक्स जमा करने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वे घर बैठे आसानी से अपना भुगतान कर सकेंगे।
परिषद ने करदाताओं से अपील की है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठाएं। NDMC ने कहा कि अंतिम दिनों में भीड़ और तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए पहले ही भुगतान करना बेहतर रहेगा।