गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला: विदेशी नागरिकों के लिए सख्त हुए ठहराव और रजिस्ट्रेशन नियम

नई दिल्ली। भारत में विदेशी नागरिकों की निगरानी और इमिग्रेशन व्यवस्था को अधिक सख्त एवं प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स, 2025 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। नए नियमों के तहत अब 180 दिनों से अधिक समय तक भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को अपनी वीजा अवधि समाप्त होने से पहले अनिवार्य रूप से पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना होगा।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना सोमवार को राजपत्र (गजट) में प्रकाशित की गई। मंत्रालय का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य देश में रह रहे विदेशी नागरिकों की गतिविधियों और ठहराव की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना तथा इमिग्रेशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाना है।

नए नियमों के अनुसार, यदि कोई विदेशी नागरिक निर्धारित वीजा अवधि से अधिक समय तक भारत में रहना चाहता है, तो उसे वीजा समाप्त होने से पहले संबंधित प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना होगा। केवल विशेष परिस्थितियों या आपात स्थिति में ही देरी से पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी।

गौरतलब है कि पहले के प्रावधानों के तहत विदेशी नागरिकों को भारत में आगमन के 180 दिनों की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने की छूट थी। अब इस व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया गया है, ताकि समय रहते विदेशी नागरिकों का रिकॉर्ड उपलब्ध हो सके।

गृह मंत्रालय ने नागरिकता से जुड़े कुछ मामलों में भी संशोधन किया है। नए प्रावधानों के अनुसार, यदि भारतीय माता-पिता का कोई बच्चा बाद में किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसके माता-पिता को 30 दिनों के भीतर इसकी सूचना संबंधित पंजीकरण अधिकारी को देनी होगी।

सरकार का मानना है कि इन नए नियमों से न केवल विदेशी नागरिकों के रिकॉर्ड का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही इमिग्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल और अधिक जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी।

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