अवैध व्यवसाय के संबंध में युवक गिरफ्तार

पोस्ट प्रभारी दुर्ग के नेतृत्व में उप निरीक्षक एस.थाना पति एवं आरक्षक-1401106 एस.आर.मीना, आरक्षक 1438332 सी.के घरडे केे साथ मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस दुर्ग को लिखित सुचना देकर मोतिपारा मे स्थित तिरूपति ट्रेवर्ल में रेलवे ई टिकट के अवैध व्यवसाय के संबंध में दबिश दिये व दुकान संचालक व कर्मचारी 01. रोशन कुमार राजपूत वल्द रिषी राजपूत, उम्र- 28 वर्ष, साकिन- म.न 130 वार्ड नम्बर 28, मोतीपारा दुर्ग थाना-मोहन नगर जिला-दुर्ग (छ.ग.) एवं 2. संदीप साहू वल्द सुरेन्द्र कुमार साहू, उम्र- 28 वर्ष, साकिन- म.न 145 प्रेम नगर सिकोला भाटा दुर्ग थाना-मोहन नगर जिला दुर्ग (छ.ग.) से कुल 20 नग रेलवे आरक्षित ई टिकट जिसका कुल कीमत 42919.88/-रूपये (04 नग लाईव टिकट कीमत 7974.25 रूपये एवं 16 नग पास्ट टिकट कीमत 34945.63 रूपये) पर्सनल आईडी से बना हुआ निकाला गया। उपस्थित गवाहों के समक्ष उक्त टिकटों के संबंध में धारा 91 सीआरपीसी के तहत् नोटिस देकर अधिकार पत्र की मांग करने पर उनके द्वारा कोई अधिकार पत्र नहीं होना बताया। तब दुकान संचालक रोशन कुमार राजपूत और कर्मचारी संदीप साहु को रेलवे अधिनियम की धारा 143 के अपराध से अवगत कराकर मौजूद गवाहों के समक्ष जप्त किया। पष्चात् मौके कार्यवाही उपरांत आरोपी दुकान संचालक, कर्मचारी को धारा 143 रेलवे अधिनियम के अपराध में उसी अधिनियम की धारा 179 के तहत् गिरफ्तार किया गया व उनके विरूद्ध रेसुब पोस्ट दुर्ग में अपराध क्रमांक 2366/2023 दिनॉक 07.12.2023 धारा 143 रेलवे अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया गया।

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