शक्ति शहर में तत्काल लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने परिवहन विभाग ने खोला परिवहन सुविधा केंद्र

10 मिनट में ही लर्निंग लाइसेंस उपलब्ध करवाने की मिल रही शहर में सुविधा

शक्ति शहर के वार्ड क्रमांक- 03 में भवानी प्रसाद तिवारी द्वारा संचालित किया जा रहा है परिवहन सुविधा केंद्र

सक्ती- वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ प्रदेश में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ऑनलाइन के माध्यम से तत्काल उपलब्ध करवाने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए जिला मुख्यालय शक्ति के शक्ति शहर में परिवहन सुविधा केंद्र प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से समस्त प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं,तो वहीं 10 मिनट में ही फोटो एवं अन्य फॉर्मेलिटी पूरी कर लर्निंग लाइसेंस भी प्रदान किया जा रहा है

उपरोक्त परिवहन सुविधा केंद्र का संचालन वार्ड क्रमांक- 03 राजापारा शक्ति के नर्मदा कुटीर निवासी भवानी प्रसाद तिवारी द्वारा किया जा रहा है,एवं इस परिवहन सुविधा केंद्र में भवानी प्रसाद तिवारी द्वारा लाइसेंस, टैक्स, फिटनेस, नाम ट्रांसफर,नवीनीकरण, बीमा, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं आर टी ओ से संबंधित समस्त कार्य भी किए जा रहे हैं, तथा कोई भी व्यक्ति उपरोक्त लाइसेंस एवं परिवहन संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी एवं कार्य के लिए मोबाइल नंबर-9301233323 एवं 8815480733 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकता है

उल्लेखित हो की शक्ति शहर में लर्निंग लाइसेंस के तत्काल मिलने की इस सुविधा से जहां ऐसे दो पहिया वाहन चालक जो कि लापरवाही के कारण लाइसेंस नहीं बनवाते थे,वे भी तत्काल मिल रही इस सुविधा से परिवहन सुविधा केंद्र में पहुंचकर लाइसेंस बनवा रहे हैं,साथ ही लोगों में इस सुविधा के प्रारंभ होने से परिवहन विभाग के प्रति काफी उत्साह है, वहीं इस परिवहन सुविधा केंद्र के संचालक भवानी प्रसाद तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग के दिशा- निर्देशों के परिपालन में इस परिवहन सुविधा केंद्र का संचालन किया जा रहा है तथा यहां आने वाले प्रत्येक नागरिक को शासन के दिशा- निर्देशों के अनुसार समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं तथा लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उसे परमानेंट लाइसेंस के लिए एक बार केवल जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता होती है

वही पहले यह सुविधा शक्ति शहर में नहीं होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था ,वही परिवहन सुविधा केंद्र के संचालक भवानी प्रसाद तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप दो पहिया चार पहिया एवं अन्य सभी प्रकार के वाहन चालन के लिए उचित लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तथा कोई भी व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त कर ही वाहन का चलाए

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