AAP को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड मामले में जल्द सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। गुजरात आम आदमी पार्टी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है।

AAP ने सोशल मीडिया पेज बंद किए जाने के फैसले को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पार्टी ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया।

दरअसल, अप्रैल 2026 के आखिरी सप्ताह में मेटा ने गुजरात AAP के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया था। इसके पीछे सरकार के कानूनी नोटिस और आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) का हवाला दिया गया था।

इस मामले में मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मेटा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अब पार्टी की ओर से जल्द सुनवाई की मांग पर कोर्ट ने इनकार कर दिया है।

AAP ने इस कार्रवाई को लेकर भाजपा पर भी निशाना साधा था। गुजरात AAP के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने आरोप लगाया था कि चुनावी तैयारियों के बीच सोशल मीडिया अकाउंट बंद करना राजनीतिक दबाव की ओर इशारा करता है।

वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए कहा था कि गुजरात में AAP के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज क्यों ब्लॉक किए गए और भाजपा इससे क्यों डर रही है।

फिलहाल इस मामले में केंद्र सरकार और मेटा की ओर से जवाब आने का इंतजार है।

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