पोंड़ी प्रार्थी द्वारा चौकी हाजीर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की को दिनांक 24,04 ,22 को रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा कर ले गए हैं की रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 25,05,22 को छुईखदान जिला राजनांदगांव से अपृहिता को बरामद कर अपृहिता का महिला अधिकारी द्वारा कथन लिया कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376 (2)( n),366( क),34 भादवी 4,6 पोक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी प्रदीप उर्फ सुशांत यादव को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया था
नाबालिक को अपहरण करने में सहयोग करने वाले समरतिया बाई पति हरीलाल यादव एवं राजो बाई पति विजय जायसवाल फरार था
पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा प्रकरण के फरार आरोपीयों को तत्काल गिरफ्तार करने आदेश मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला जगदीश उईके के निर्देशन में चौकी प्रभारी पोड़ी उप निरीक्षक नवरत्न कश्यप द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रकरण के फरार आरोपी 01. समरतिया बाई पति हरीलाल यादव उम्र 35 साल 02. राजो बाई पति विजय जायसवाल उम्र 35 साल निवासी पोड़ी को आज दिनांक 24,06,22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड चाहने मान• न्यायाल पेश किया गया है जिसे जेल दाखिल किया जाता है, फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में उपनिरीक्षक नवरत्न कश्यप प्रधान आरक्षक लवकेश खरें आरक्षक अनिल साहू, जीवन पटेल महिला आरक्षक प्रेमकली यादव, मंजू निर्मलकर का सराहनीय योगदान रहा