नाबालिक बालिका से अनाचार करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

किरन्दुल-बंगाली कैंप कोड़ेनार चर्च के नीचे किरन्दुल के रहने वाली नाबालिक बालिका को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहलाफुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना किरन्दुल में अपराध क्रमांक 363 पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी।दिनांक 03 जुलाई को नाबालिक बालिका को उसकी मां द्वारा थाना लाकर पेश करने पर नाबालिक बालिका से घटना के संबंध में पूछताछ कर कथन लिया जो अपने कथन में करन कश्यप निवासी बचेली द्वारा तुमसे प्यार करता हूं,शादी करूंगा बोलने पर उसकी बातों में आकर उसके साथ दिनांक 29 मई को बिना किसी को कुछ बताये करन कश्यप के साथ उसके घर बचेली में रही इस दौरान करन कश्यप द्वारा पीड़िता के मना करने के बावजूद तुमसे प्यार करता हूँ शादी करूंगा बोलकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। प्रकरण में धारा 366,376 तथा 04 पाक्सो एक्ट की धारा जोड़ी जाकर आरोपी करन कश्यप पिता स्व. लखन कश्यप उम्र 22 वर्ष निवासी लेवर हाटमेंट वार्ड नंबर 11 बचेली को गिरफ्तार कर दिनांक 04 जुलाई को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।जिसकी जानकारी सोमवार देर शाम पुलिस विभाग द्वारा मीडिया को दी गई।उक्त अपराध की विवेचना में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र जायसवाल,पुलिस अनुविभाग अधिकारी कर्ण उके के मार्गदर्शन में निरीक्षक जितेन्द्र ताम्रकार,सीमाचलमडॉली मानकर,सुरेखा सलाम की सराहनीय भूमिका रही।

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