यूपी में अब कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष

लखनऊ: केंद्र के निर्देश पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी पब्लिक स्कूलों को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए हैं।राज्य सरकार द्वारा बुधवार को जारी निर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 को छह वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।निर्देश एनईपी 2020 के अनुरूप हैं जो देश भर में विकासात्मक तत्परता और एकरूपता पर जोर देता है।
बेसिक शिक्षा निदेशक पी.एस. बघेल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से स्कूल न जाने वाले बच्चों को वापस लाने और अप्रैल के अंत तक नामांकन अभियान चलाने को कहा है।निर्देशों में कहा गया है कि छह साल से कम उम्र के बच्चों को किंडरगार्टन में नामांकित किया जाएगा। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सरकार ने हर बच्चे को स्कूल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
इसके अनुसार छात्रों के नामांकन प्रक्रिया को लेकर निर्देश दिये गये हैं.
नामांकन के दौरान विद्यार्थियों का आधार नंबर दर्ज होना चाहिए।
यदि छात्रों के पास आधार नहीं है, तो माता-पिता के विवरण का उपयोग किया जाएगा।
यदि माता-पिता के पास भी आधार नहीं है, तो उन्हें नामांकन के दो सप्ताह के भीतर आधार प्राप्त करना होगा।
नामांकन रजिस्टर में बच्चे के माता-पिता दोनों का नाम भी अंकित होना चाहिए।
माता-पिता दोनों की मृत्यु की स्थिति में, कानूनी अभिभावक के नाम का उल्लेख किया जाएगा।
शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *