NIA कोर्ट ने ननों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

बिलासपुर। मानव तस्करी के आरोप में दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार 2 कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी मामले में बिलासपुर NIA कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. पीड़ित पक्ष की बेल एप्लिकेशन पर निर्णय कल आएगा।

बता दें कि ननों की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को विपक्षी दल के नेताओं का एक डेलिगेशन दुर्ग पहुंचा था। इन नेताओं ने जेल में बंद दोनों ननों से मुलाकात की थी। इस दौरान गिरफ्तारी को गलत बताया था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की नेता वृंदा करात ने मानव तस्करी और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में केरलवासी दो नन की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना की और इसे असंवैधानिक तथा अवैध बताया।

इस मुद्दे को लेकर रायपुर से लेकर दिल्ली तक सियासत में गहमा गहमी है। वहीं, दूसरी तरफ दुर्ग जिले की एक सत्र अदालत ने इस मामले में बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने बुधवार को कहा था कि उसे राज्य में मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार दो कैथोलिक नन की जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।

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