कोरोना की मार से महाराष्ट्र बेहाल, धारा 144 के साथ नए प्रतिबन्ध भी लागू

मुंबई: महाराष्ट्र ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों और इसके नए वैरिएंट Omicron की बढ़ती दहशत को देखते हुए राज्य की उद्धव सरकार ने आज से कोरोना की नई गाइडलाइंस के तहत नए नियम और प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. महाराष्ट्र में आज दिन में धारा 144 (जमावबंदी) और रात में कर्फ्यू (संचारबंदी) लागू कर दी गई है.

बता दें कि पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 44 हजार 388 नए मामले दर्ज किए गए हैं. साथ ही 12 लोगों की मौत हुई.  पुणे में कोरोना संक्रमण एक दिन में दोगुना हो गया है. रविवार को पुणे में 4 हजार 29 केस दर्ज किए गए हैं. जबकि एक मरीज की मौत हुई है. शनिवार को इससे आधा यानी दो हजार चार सौ इकहत्तर मामले दर्ज किए गए थे. नागपुर जिले में रविवार को 832 नए मरीज मिले. दिन भर में 96 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए. फिलहाल नागपुर जिले में 3345 सकृत मामले मौजूद हैं. इस बीच महाराष्ट्र में आज से कोरोना से संबंधित नए नियम और प्रतिबंध लागू हो गए हैं.

आज से राज्य में धारा 144 लागू हो चुकी है. सभी स्कूल कॉलेज 15 फरवरी तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं. कई और नए प्रतिबंध लागू हुए हैं. यात्रा से संबंधित नए नियम भी लागू हुए हैं. इसके तहत घरेलु उड़ानें, ट्रेन, सड़क मार्ग से यात्रा के लिए 75 घंटे से पहले तक की RT-PCR रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण होना जरूरी होगा. ड्राइवर, स्टाफ और क्लीनर पर भी यह नियम लागू होगा. मुंबई लोकल ट्रेन और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के लिए पूर्ण टीकाकरण होना जरूरी होगा. धार्मिक स्थलों के बारे में किसी नियम का कोई जिक्र नहीं है.

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