इस राज्य में घटे शराब के दाम, घर पर भी खोल सकते है बार

इंदौर: वित्त वर्ष 2021-22 (FY22) समाप्त होने में अब ढाई माह से भी कम वक़्त शेष है. नया वित्त वर्ष आरम्भ होते ही कई नियम परिवर्तित हो जाते हैं. प्रदेश सरकारें सामान्य रूप से प्रत्येक वित्त वर्ष में आबकारी नीति में परिवर्तन करती है. मध्य प्रदेश की जनता के लिए इस बार आबकारी नीति में कई बड़े परिवर्तन होने वाले हैं. इस हफ्ते कैबिनेट से मंजूर हुई नीति के लागू होते ही राज्य में अंग्रेजी शराब सस्ती हो जाएगी. इसके साथ-साथ घर पर शराब रखने की लिमिट भी बढ़ने वाली है. 1 अप्रैल से एमपी के लोग घर में 4 पेटी बीयर तथा 24 बॉटल शराब रख सकेंगे.

एमपी सरकार की आबकारी नीति 2022-23 में अंग्रेजी शराब के खुदरा दाम 20 फीसदी तक कम किए गए हैं. इसके अतिरिक्त सरकार ने प्रदेश के सभी हवाई अड्डों पर तथा 4 बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर के सुपर मार्केट में शराब की खुदरा बिक्री की अनुमति दे दी है. इसी के साथ सरकार ने घर पर बार खोलने की अनुमति भी दे दी है. हालांकि ये अनुमति केवल उन्हें प्राप्त होगी, जिनकी सालाना आय 1 करोड़ रुपये से अधिक है. इसके लिए 50 हजार रुपये का सालाना शुल्क भरना होगा.

वही नई आबकारी नीति में जिला स्तरीय उच्चाधिकार के पास आवश्यकता पड़ने पर शराब की दुकानों का स्थान बदलने का अधिकार दिया गया है. इस समिति में जिला अधिकारी तथा विधायक सम्मिलित होते हैं. सरकार ने लोगों के लिए घर पर शराब रखने की लिमिट भी बढ़ा दी है. अभी प्रदेश में घर पर 1 पेटी बीयर तथा 6 बॉटल शराब रखने की अनुमति है. इस लिमिट को 4 गुना बढ़ाया गया है.

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