जबलपुर में दोपहिया वाहन चालक कर्मचारियों को हेलमेट लगाने पर ही दफ्तर में मिलेगा प्रवेश

जबलपुर| मध्य प्रदेश में दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है, वहीं जबलपुर में बगैर हेलमेट दोपहिया वाहन से आने वाले सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी. ने जिले के सभी विभागों के जिला प्रमुखों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने कार्यालय में पदस्थ सभी कर्मचारियों को दो पहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट अनिवार्य रूप पहनें। कलेक्टर ने जारी पत्र में कहा है कि हेलमेट धारण नहीं करने वाले शासकीय कर्मी को कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाये।

इसके लिए संबंधित कर्मियों को सख्त निर्देश दिए जायें और हेलमेट लगाने की अनिवार्यता एवं जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यालय परिसर में बैनर और फ्लेक्स भी लगाये जायें। हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा दो पहिया वाहन सवारों को (पीलीयन राईडर सहित) सख्ती से हेलमेट धारण करने संबंधी दिये गये निर्देश के अनुसार अब सभी अशासकीय व अर्धशासकीय एवं प्रायवेट कार्यालय में सभी कर्मचारियों को दो पहिया वाहन चालन के दौरान हेलमेट लगाना अनिवार्य है। उच्च न्यायालय के इस आदेश के परिपालन में कलेक्टर ने सभी विभागों के कर्मियों को दो पहिया वाहन चालन के दौरान हेलमेट धारण करने निर्देशित किया है।

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