सक्ति- 110 लीटर कचची महुआ शराब के साथ 01 आरोपी गिरफतार किया गया है,मामला थाना बाराद्वार जिला सक्ती(छग) के अपराध क्रमांक 283/23 धारा 34(2) आब. एक्ट का है,जिसमे आरोपी – लखन लाल सिदार पिता भुरू राम सिदार उम्र 53 साल साकिन लोहराकोट थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छ.ग.) है, आरोपी से जप्ती – 110 लीटर कच्ची महंआ शराब कीमती 11000 रूपये है, मामले का विवरण इस प्रकार है कि आज दिनांक 17.10.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चुनाव आचार संहिता के दौरान अवैध रूप से शराब ,जुआ एवं गांजा बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गायत्री सिंह, उप पुलिस अधीक्षक अंजली गुप्ता सक्ती के मार्गदशन पर टीम बनाकर जुर्म जरायम पतासाजी एव माइनर एक्ट कार्यवाही हेतु देहात रवाना हुये थे कि मुखबिर से सूचना मिला की ग्राम लोहराकोट जंगल अंदर नहर पार के किनारे लखनलाल सिदार नाम का वयक्ति महुवा शराब रखकर बिकी करने के लिये खड़ा है कि सूचना पर गवाह एवं हमराह स्टाप के साथ घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया जहां पर एक व्यक्ति अवैध रूप से जरिकेनों में कच्ची महुआ शराब रखा हुआ मिला जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम लखन लाल यादव पिता भुरूराम यादव उम्र 53 वर्ष निवासी लोहराकोट थाना बाराद्वार का होना बताया जिसके कब्जे से 05 लीटर क्षमता वाली पीले रंग की 10 जरिकेन में प्रत्येक में भरी करीब 5-5 लीटर कुल 50 लीटर एंव 15 लीटर क्षमता वाली पीले रंग की 04 प्लास्टिक जरीकेन में प्रत्येक में भरी करीब 15-15 लीटर कुल 60 लीटर जुमला 110 लीटर कच्ची हाथ भटठी महुआ शराब गंधयुक्त किमती 11000 रूपये मिला जिसे आबकारी एक्ट के प्रावधानो के तहत विधिवत कार्यवाही कर गवाहों के समक्ष के आरोपी लखन लाल यादव के कब्जे से जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर मौके पर शीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम का सबुत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर मान. न्यायालय पेश किया गया,उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक गगन बाजपेई ,प्रआर. सुरेन्द्र खाण्डेकर, आर- फारूख खान, अलेक्सियुस मिंज, जितेन्द्र कंवर, टकेश्वर कटकवार, आर. गौर सिंह कंवर, आर. घनश्याम यादव का योगदान रहा