बिलासपुर (छत्तीसगढ़)। हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन न करने के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की एकल पीठ ने संयुक्त संचालक (JD) शिक्षा संभाग बिलासपुर आर.पी. आदित्य को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
यह मामला मुंगेली जिले में पदस्थ रहे सहायक कार्यक्रम समन्वयक (समग्र शिक्षा) संजय साहू के निलंबन और बहाली से जुड़ा है। याचिकाकर्ता संजय साहू को 18 सितंबर 2024 को निलंबित किया गया था। उनका आरोप था कि विभागीय जांच शुरू किए बिना ही उन्हें लंबे समय तक निलंबित रखा गया और उनका पक्ष भी नहीं सुना गया।
इस कार्रवाई के खिलाफ संजय साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 को आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया था कि अधिकारी 12 मार्च 2026 को दिए गए अभ्यावेदन पर 45 दिनों के भीतर विधिसम्मत निर्णय लें।
हालांकि, निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी संयुक्त संचालक कार्यालय, बिलासपुर द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। इसी को अदालत ने गंभीरता से लेते हुए आदेश की अवहेलना माना।
इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संयुक्त संचालक आर.पी. आदित्य को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में न्यायिक आदेशों का पालन न करना गंभीर अवमानना की श्रेणी में आता है और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।