बिलासपुर। हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के मामले में एनएचएआइ, राज्य शासन और कांकेर नगर पालिका को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद युगलपीठ ने शासन की ओर से पेश शपथ पत्र पर यह पूछा है कि आपके जवाब के बाद क्या प्रगति हुई है। दूसरी ओर याचिकाकर्ता से भी वस्तुस्थिति बताने को कहा है। चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी।
कांकेर निवासी नीतेश पंत ने अधिवक्ता पुनीत रूपारेल के माध्यम से जनहित याचिका दायर कर बताया कि नेशनल हाईवे नंबर 30 में कांकेर शहर के पास लंबे समय से काम चल रहा है। निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इसके साथ ही एनएचएआइ ने सड़क के ट्रैफिक को शहर के भीतर डायवर्ट करा दिया है। इस वजह से अब शहर के भीतर भी आवागमन में दिक्कत आने लगी है। यदि कोई आवश्यक कार्य से जल्दी जाना चाहता है तो उसे बहुत परेशानी होती है।
शासन और प्रशासन भी इस दिशा में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। इस मामले में युगल पीठ ने पहले सुनवाई के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ शासन और नगर पालिका कांकेर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। शासन ने इस पर अपना जवाब दे दिया था। गुरुवार को चीफ जस्टिस की युगलपीठ में सुनवाई के दौरान शासन ने कहा कि दिसंबर तक हम अपना काम पूरा कर देंगे।