कोरोना से हुई किसी ‘अपने’ की मौत सरकार से ऐसे प्राप्त करें 50 हज़ार की आर्थिक मदद

नई दिल्ली: कोरोना से जान गंवाने वालों को सरकार ने आर्थिक मदद देना शुरू कर दिया है. भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 22 सितंबर ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान किया है. इस मुआवजे को प्राप्त करने के लिए संबंधित परिवार को मृतक का कोविड-19 डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, लाभार्थी के बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी सलंग्न करके आवेदन संबंधित जिला आपदा अधिकारी के पास जमा करना होगा.
राज्य सरकारों को दी गई हिदायत के अनुसार, कोरोना संक्रमण से जान गंवाने लोगों के परिवारों की आर्थिक मदद स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से की जाएगी और इसका भुगतान जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा. आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति का कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की कॉपी आदि कागज़ात जिला के आपदा प्रबंधन अधिकारी को सौंपने होंगे. आर्थिक मदद की राशि 30 दिनों के अंदर जारी कर दी जाएगी और पैसा आधार से लिंक किए गए बैंक अकाउंट में जमा होगा.
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, कई राज्य अब आर्थिक मदद संबंधी अधिसूचना जारी कर चुके हैं, लोगों से संबंधित जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के माध्यम से आवेदन मांगे जा रहे हैं. बता दें कि पंजाब में भी मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है और जिलाधिकारियों को 15 अक्टूबर तक मृतकों के परिवारों की डिटेल सौंपने के लिए कहा गया है.

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