कोण्डागांव | राज्य शासन के निर्देशानुसार और जिला कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 04 सितंबर 2026 को कोण्डागांव जिले में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है।
दुकानें रहेंगी पूर्णतः बंद कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना द्वारा जारी आदेश के तहत, शुष्क दिवस के दिन जिले की समस्त देशी मदिरा दुकानें (सी.एस.2 घघ), विदेशी मदिरा दुकानें (एफ.एल.1 घघ), और एफ.एल.-7 सैनिक कैंटीन फुटकर दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इस दौरान जिले की सीमा के अंतर्गत मदिरा की बिक्री, वितरण, परिवहन और इसके अवैध धारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासनिक मुस्तैदी और सख्त कार्रवाई के निर्देश जिला प्रशासन ने आबकारी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शुष्क दिवस के दौरान यदि कहीं भी मदिरा की अवैध बिक्री, भंडारण या परिवहन पाया जाता है, तो संबंधितों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले में इस व्यवस्था के प्रभावी अनुश्रवण के लिए प्रशासनिक अमले को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।