शक्ति जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर,गेहूं सिंचित में करा सकते हैं फसल बीमा, कृषि उपसंचालक ने दी किसानों को जानकारी

सक्ती- रबी मौसम में फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। इसके लिए शासन के द्वारा सक्ती जिला के लिए एग्रीकल्चर इन्शोरेन्स कम्पनी आफ इंडिया को अनुबंधित किया गया है। बीमा कराने के लिए ईकाई क्षेत्र ग्राम स्तर है, उप संचालक कृषि सक्ती शंशाक शिन्दे ने बताया कि 15 दिसंबर तक किसान भाई अपने सिंचित गेहूं फसल का बीमा करा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक खाता, बी. 1 पी 2 आदि के साथ किसान भाई अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं,सक्ती जिला के अंर्तगत ग्राम सिरोली, बिलईगढ़, जवेली, डोटमा, भोथिया, चिखलरोंदा, डोंगिया, झालरोंदा, पाली, बड़े सीपत, नगझर, खेमड़ा, ढिमानी, सुलौनी, बोरसी, जांजग, मसनियाकला एवं रगजा को फसल बीमा के लिए चिन्हित किया गया है। इन गांवों के जो भी किसान गेहूं फसल लगातें है, वे अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं,गेहूं सिंचित फसल के लिए बीमित राशि 25000/- प्रति हेक्टेयर है, तथा बीमा राशि कृषक अंश 375/- प्रति हेक्टेयर है। चिन्हित ग्रामों के गेंहू फसल लेने वाले कृषकों से अपील है कि अपने फसल की बीमा करावें ताकि प्राकृतिक विपदा की स्थिति में आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। किसान भाई अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखंड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा जिला स्तर पर उप संचालक कृषि से सम्पर्क कर सकते हैं।

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