छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल क्षेत्रीय अधिकारी देगा प्लाट में राखड़/ डस्ट पाटने की अनुमति, जांजगीर चांपा कलेक्टर ने 02 सितंबर 2022 को ही इस संबंध में जारी कर दिया था आदेश

सक्ती- आप अगर अपने निजी या के व्यवसाई प्लाट अथवा खाली भूमि पर राखड़ या कि डस्ट पटवाना चाहते हैं, तो इसकी सशर्त अनुमति छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी, तथा उपरोक्त संबंध में जांजगीर-चांपा जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने 2.9. 2022 को ही आदेश जारी कर जिले के समस्त अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों एवं संबंधित विभाग को सूचित कर दिया था

तथा जांजगीर चांपा कलेक्टर द्वारा जारी 2 सितंबर 2022 के आदेश में अपने मातहत अधिकारियों को निर्देशित करते हुए बताया गया था कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा जारी “अधिसूचना” दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 के खण्ड “ख” के बिन्दु क्रमांक 07 अनुसार राख से निचले क्षेत्र को भरने का कार्य, अनुमोदित परियोजना के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व अनुमति से और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशित के अनुसार किया जायेगा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा अनुमोदित स्थलों, अवसीन, क्षेत्र और अनुमानित मात्रा को अपनी वेबसाईट पर प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जावेगा। उक्त संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ0ग0) का पत्र क्रमांक 1174 / क्षेका / छ.ग.प.सं.मं./2022 बिलासपुर, दिनांक 25.08.2022 इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक / 3827 / स.अ.रा./ 2021 जांजगीर, दिनांक 21/03/2022 को संशोधित करने हेतु प्राप्त हुआ है,अतएव क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय छ०ग० पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ०ग०) से प्राप्त का पत्र क्रमांक 1174 / क्षेका / छ.ग.प.सं.मं./ 2022 बिलासपुर दिनांक 25.08.2022 को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक / 3827/ स.अ.रा./2021 जांजगीर, दिनांक 21/03/ 2022 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है

उल्लेखित हो कि नागरिकों द्वारा इस संबंध में अनुविभागीय राजस्व कार्यालय में आवेदन किया जा रहा है,तथा एसडीएम कार्यालय से इस संबंध में किसी भी प्रकार की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है, तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के गाइडलाइन के अनुसार ही क्षेत्रीय कार्यालय से यह अनुमति प्राप्त होगी एवं दिशा निर्देशों के परिपालन में ही अनुमति प्राप्त होने पर जिला प्रशासन द्वारा अनुमति का उल्लंघन ना हो इस दिशा में इसकी समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाती है ,तथा विगत दिनों शक्ति जिला प्रशासन ने भी अवैध राखड़ परिवहन एवं डंपिंग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी, तथा कुछ स्थानों पर प्रशासन द्वारा जानकारी मिलने पर कार्रवाई भी की गई थी|

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