CAT ने दिल्ली सरकार को झटका, DGHS ट्रांसफर आदेश पर लगाई रोक; अगली सुनवाई 29 मई को

दिल्ली  | केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक (DGHS) के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 29 मई 2026 को होगी।

यह आदेश दिल्ली DGHS प्रमुख डॉ. वत्सला अग्रवाल की याचिका पर दिया गया, जिसमें उन्होंने “ट्रांसफर की प्रतीक्षा” (Awaiting Posting) वाले आदेश को चुनौती दी थी।

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 21 मई 2026 को आदेश जारी कर डॉ. वत्सला अग्रवाल को बिना नई पोस्टिंग दिए “स्थानांतरण की प्रतीक्षा” में डाल दिया था। इसके बाद उन्होंने इस आदेश को “दंडात्मक” और “मनमाना” बताते हुए CAT में चुनौती दी।

CAT की अहम टिप्पणी

सुनवाई के दौरान CAT ने कहा कि इस प्रकार के आदेश से अधिकारी को अपूरणीय क्षति हो सकती है। ट्रिब्यूनल ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया है कि तबादले को सजा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

विजिलेंस जांच का भी जिक्र

याचिका में यह भी दावा किया गया कि यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग में हाल ही में हुई विजिलेंस जांच से जुड़ी हो सकती है। हालांकि, डॉ. वत्सला अग्रवाल ने कहा कि उनके 30 वर्षों के सेवा कार्यकाल में कभी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग दिया है।

चुनाव ड्यूटी का मुद्दा भी उठा

अधिवक्ता ने तर्क दिया कि डॉ. अग्रवाल दिल्ली मेडिकल काउंसिल के आगामी चुनावों की निगरानी कर रही थीं, और अचानक हटाना प्रशासनिक मनमानी को दर्शाता है।

CAT ने फिलहाल तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *