बुक डिपो में पड़ी रेड, अधिक रेट में किताबें बेच रहा था दुकानदार

बलौदाबाजार। अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी पर नापतौल विभाग बुक डिपो पहुंचकर जांच की कार्रवाई शुरू की है. जिसमें प्रथम दृष्टया निर्धारित मुल्य से अधिक मूल्य लिखकर मामला सामने आया है. जिस पर दुकानदार सहित प्रकाशक को नोटिस जारी किया गया है.

नापतौल विभाग ने छापामार कार्रवाई कर सुनील बुक डिपो बलौदाबाजार और हरपर कोलियन्स पब्लिसर गुरूग्राम हरियाणा के खिलाफ विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उक्त नोटिस का जवाब 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.

निरीक्षण में पहुंचे नापतौल विभाग के अधिकारी दामोदर वर्मा ने बताया कि जांच में कोलिन्स रिवाइज्ड इंग्लिस ग्रामर एण्ड कम्पोजिशन क्लास 6 में अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य 474.00 रूपये पाया गया है. जो पहले से मुद्रित अथवा प्रयुक्त अवेष्ठन अधिकतम खुदरा मूल्य 439.00 रूपये को परिवर्तित कर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित किया गया हैं जो प्रथम दृष्टिया में विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुए) नियम 2011 के नियम 18 का उल्लंघन है. इसी तरह एरो पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को भी नोटिस जारी किया गया है. साथ ही कलेक्टर के.एल चौहान ने नापतौल विभाग के अधिकारी को सभी बुक डिपो में व्यापक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए है.

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