सुरक्षित और सशक्त समाज की पहल, छात्राओं को विधिक अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक

कोण्डागांव । छात्राओं को उनके अधिकारों, कानूनों और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास धनोरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन में किया गया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन एवं प्राधिकरण की सचिव गायत्री साय और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल सौम्या राय के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में छात्राओं को कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में अधिकार मित्र चमेली यादव ने छात्राओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, पॉक्सो एक्ट, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श, साइबर सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में विस्तार से बताया।

निःशुल्क विधिक सहायता की दी जानकारी

शिविर में छात्राओं को नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही किसी भी कानूनी समस्या की स्थिति में मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता और उसकी प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया।

छात्राओं ने पूछे सवाल

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने विभिन्न कानूनी विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने समाधान किया। छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने, शिक्षा को प्राथमिकता देने, बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने तथा डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के समापन पर छात्राओं से अपील की गई कि वे स्वयं कानूनी रूप से जागरूक बनें और अपने परिवार व समाज के अन्य लोगों को भी उनके अधिकारों एवं सरकारी सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक करें, ताकि सुरक्षित और सशक्त समाज का निर्माण हो सके।

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