अवैध खाद-कीटनाशक भंडारण पर कृषि विभाग का शिकंजा, गोदाम सील; जैव उत्प्रेरक भी जब्त

रायपुर । खरीफ सीजन 2026 में किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने और उर्वरकों एवं कीटनाशकों की नियम विरुद्ध बिक्री पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला प्रशासन के निर्देश पर विभागीय टीम ने खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गंडई क्षेत्र में कई कृषि केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान बाजार चौक स्थित हरिओम कृषि केंद्र द्वारा धमधा रोड पर बिना निर्धारित प्रक्रिया के गोदाम संचालित किए जाने का मामला सामने आया। विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध गोदाम को सील कर वहां रखे संदिग्ध कीटनाशकों एवं उर्वरकों को जब्त किया। संबंधित कृषि केंद्र संचालक नीरज अग्रवाल को सामग्री सुपुर्द करते हुए विभाग ने आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

इसी तरह राघवेन्द्र कृषि केंद्र में उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र जैव उत्प्रेरक भी जब्त

कृषि विभाग ने बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के जैव उत्प्रेरक एवं जैव उर्वरकों के विक्रय और भंडारण के खिलाफ भी कार्रवाई की। खैरागढ़ विकासखंड के रेंगाकठेरा स्थित दक्ष एग्रोटेक से 250 लीटर अवैध जैव उत्प्रेरक जब्त किया गया। मामले को कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

वहीं भंडारणपुर स्थित सूर्याश कृषि केंद्र और परसाही स्थित प्राची कृषि केंद्र में बिना अनुज्ञप्ति जैव उर्वरक का विक्रय पाए जाने पर स्टॉक जब्त कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई है।

नियमों के उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना निर्धारित प्रक्रिया के उर्वरक एवं कीटनाशकों का विक्रय या भंडारण, स्टॉक का उचित संधारण नहीं करना, अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन तथा निर्धारित मानकों के विपरीत कृषि आदानों का व्यापार करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने कहा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध कराना प्राथमिकता है और इसके लिए जिले में कृषि आदान विक्रेताओं की जांच एवं निगरानी आगे भी जारी रहेगी।

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