दृष्टिबाधित विद्यालय में दिव्यांगों के बीच पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी- कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना एवम एसडीएम रेना जमिल ने दिव्यांग बच्चों का किया उत्साह वर्धन, विद्यालय भवन निर्माण हेतु जमीन के लिए दिया आश्वासन

02 दिसंबर को शक्ति के दृष्टिबाधित विद्यालय में दिव्यांग दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे जिले के प्रशासनिक अधिकारी

सक्ति-सक्ती कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने दृष्टि बाधित विशेष विद्यालय सक्ती पहुंचकर दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों को परिवार जैसा स्नेह दिया, गायत्री मंदिर के पास दृष्टिबाधित स्कूल में आयोजित किये गये विश्व दिव्यांग दिवस समारोह के समापन के बाद नेत्रहीन बच्चे विद्यालय पहुंचे। यहां आने का उनका मकसद दिव्यांग दिवस कार्यक्रम के साथ-साथ यहां जमीन आबंटन की समस्या का स्थाई निराकरण करना भी था, कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने स्टेज पर बच्चों का हौसला बढ़ाया और सुखद भविष्य की कामना की,नूपुर राशि पन्ना ने पहुंचकर सबसे पहले दृष्टि बाधित विशेष विद्यालय सक्ती संस्था के बच्चों को सफल कार्यक्रम की बधाई दी। इसके बाद उन्होंने संस्था के बच्चों से स्नेहपूर्वक सांकेतिक भाषा में बात करने का प्रयास किया। बच्चे कलेक्टर और एसडीएम रेना जमिल से बात करने को पहले से ही तैयार थे। इस अवसर पर संस्था के बच्चों ने देशभक्ति गीत भी गाया और कलेक्टर , एसडीएम से खूब देर बाते भी की,कलेक्टर ने नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों का मुंह मीठा कराया,
उन्होंने इन बच्चों को इस कार्यक्रम के उपहार स्वरूप संस्था के ज़मीन आबंटन समस्या से शीघ्र निजात दिलाने का वादा किया। कलेक्टर और सक्ती एसडीएम दोनों ने बच्चों को अपने हाथों से चॉकलेट बाटकर जय हिन्द का नारा लगाया, जिसे देख बच्चे काफ़ी प्रभावित हुये,कलेक्टर ने इस मौके पर संस्था परिसर का निरीक्षण भी किया, उन्होंने साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उनके साथ सक्ती एसडीएम रेना जमिल, विधायक प्रतिनिधि गिरधर जायसवाल और पिंटू ठाकुर भी मौजूद रहे।

 

कलेक्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से 100 मीटर की परिधि प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित,कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने रैली/जुलूस/धरना हेतु जारी किया आदेश

सक्ती-सक्ती कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सक्ती नुपूर राशि पन्ना द्वारा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय परिसर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय सक्ती में आमजनता के आवाजाही की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण तथा कानून व्यवस्था को देखते हुए इन कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि को संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हुए रैली/ जुलूस/धरना/विरोध प्रदर्शन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश 01 दिसम्बर 2022 से प्रभावशील हो गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रैली/जुलूस/धरना/विरोध एवं प्रदर्शनकारियों मे से 5 सदस्य प्रतिनिधि के रूप में तय समय पर कलेक्ट्रेट में उपलब्ध मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप सकेंगे। इसके साथ ही धरना एवं प्रदर्शन हेतु कलेक्टोरेट परिसर के समीप नेशनल हाईवे एवं रेलवे ट्रैक के मध्य स्थित रिक्त स्थल पर स्थान निर्धारण किया गया है। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन कर यदि कोई प्रतिबंधित गतिविधियों इन क्षेत्रों में की जाती है तो छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 26 (3) एवं 4 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

आकस्मिक मृत्यु प्रकरण में सहायता राशि स्वीकृत

सक्ती-सक्ती कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना ने आकस्मिक आपदा में मृत्यु प्रकरण में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 व 4 के तहत् चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी है। प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के तहसील जैजैपुर के ग्राम देवरीभांठा निवासी भूरीबाई की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पुत्र तुलसी कुमार निराला को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 व 4 के तहत चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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