नवरात्रि के लिए प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन्स, जानिए किन-किन चीज़ों पर रहेगी रोक

भोपाल: 7 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं. इस दौरान जगह-जगह मां दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी. जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी. ऐसे में कोरोना महामारी के मद्देनज़र भोपाल प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इन गाइडलाइंस के अनुसार, गरबा और भंडारे जैसे कार्यक्रमों पर पाबन्दी रहेगी. इसका कारण ये है कि इन कार्यक्रमों के कारण भीड़ बढ़ती है. जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है.
गाइडलाइंस के अनुसार, मां दुर्गा की मूर्ति 5 फीट से अधिक ऊंचाई की स्थापित नहीं की जाएगी. इस संबंध में NGT की गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा.  मूर्ति स्थापना स्थल पर किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरण, खेल प्रतियोगिताएं और खान-पान के कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे. प्रशासन ने इन पर पाबन्दी लगा दी है.  पूजा अर्चना के दौरान वहां उपस्थित तमाम लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. पूजा समिति के अतिरिक्त केवल कुछ ही लोगों को पूजा में शामिल होने की इजाजत होगी. पूजा पंडाल खुली जगह पर ही लगाना होगा.
गाइडलाइंस के मुताबिक, 30 बाई 45 के स्थान में ही पंडाल लगाया जा सकेगा. इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जगह संकरी नहीं होनी चाहिए. DJ बजाने पर भी पाबन्दी रहेगी और एक झांकी में महज दो लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत होगी. बता दें कि यह इजाजत भी रात 10 बजे तक की होगी.  मूर्ति विसर्जन भी कोविड गाइडलाइंस के अनुसार ही होगा. विसर्जन स्थल पर अधिकतम 10 लोगों के जाने की इजाजत होगी. साथ ही इसके लिए SDM से मंजूरी भी लेनी होगी.

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