कोलकाता/नई दिल्ली । तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा उनकी विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
हाईकोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति देने से किया था इनकार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को अभिषेक बनर्जी की विदेश जाकर इलाज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि पहले उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञ डॉक्टरों के सामने जांच के लिए पेश होना चाहिए।
अदालत के मुताबिक मेडिकल बोर्ड की राय के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि उन्हें इलाज के लिए वास्तव में विदेश जाने की जरूरत है या नहीं। हालांकि, अभिषेक बनर्जी मेडिकल बोर्ड के समक्ष जांच कराने के लिए तैयार नहीं हुए।
अमेरिका के डॉक्टर से इलाज जारी रखना चाहते हैं
अभिषेक बनर्जी की ओर से दलील दी गई कि वह अमेरिका में उसी विशेषज्ञ डॉक्टर से अपना इलाज जारी रखना चाहते हैं, जिन्होंने पहले उनकी आंख का ऑपरेशन किया था। उनके वकीलों ने इसी आधार पर विदेश जाने की अनुमति देने की मांग की।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को उनकी याचिका पर एक सप्ताह के भीतर सुनवाई करने को कहा था। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब अभिषेक बनर्जी ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
विदेश यात्रा पर अदालत की अनुमति जरूरी
अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण से जुड़ा एक आपराधिक मामला भी दर्ज है। इस मामले में हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, लेकिन शर्त रखी थी कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकते।
अब उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मिलती है या नहीं।