CBSE का नया नियम: थर्ड लैंग्वेज में फेल हुए तो नहीं मिलेगा 10वीं का पास सर्टिफिकेट

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत कक्षा 9 और 10 के भाषा ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड के 10 जुलाई को जारी सर्कुलर के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2027-28 से कक्षा 10 के छात्रों के लिए तीसरी भाषा (R3) के स्कूल-आधारित इंटरनल असेसमेंट को पास करना अनिवार्य होगा। इस मूल्यांकन में सफल हुए बिना छात्रों को 10वीं का पास सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।

बोर्ड परीक्षा नहीं, इंटरनल असेसमेंट होगा अनिवार्य

CBSE ने स्पष्ट किया है कि तीसरी भाषा की अलग से कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इसका मूल्यांकन स्कूल स्तर पर इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से किया जाएगा। यदि कोई छात्र इसमें असफल होता है, तो बोर्ड परिणाम घोषित होने से पहले स्कूल को उसका दोबारा असेसमेंट कराना होगा। हालांकि, री-असेसमेंट में असफल रहने की स्थिति में आगे की प्रक्रिया को लेकर अभी बोर्ड ने कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

9वीं के छात्रों को मिलेगी राहत

सत्र 2026-27 में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को इस नियम में आंशिक राहत मिलेगी। यदि वे 9वीं में तीसरी भाषा के इंटरनल असेसमेंट में सफल नहीं हो पाते हैं, तब भी उन्हें 10वीं में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन 10वीं का पास प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले उन्हें यह लंबित असेसमेंट पास करना अनिवार्य होगा।

कक्षा 6 से लागू होगा थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला

CBSE पहले ही घोषणा कर चुका है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 6 से थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला लागू किया जाएगा। इसके तहत छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। विदेशी भाषा चुनने वाले छात्रों को भी एक अतिरिक्त भारतीय भाषा पढ़नी होगी।

सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला

नई भाषा नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने तीसरी भाषा को अनिवार्य करने के फैसले को 2029-30 तक टालने की मांग की है। वहीं, केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बहुभाषावाद को बढ़ावा देने, भारतीय भाषाओं के संरक्षण और छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है।

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